इस मामले की सुंनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को Tik Tok बैन के आदेश पर विचार करने के लिय निर्देश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अगर 24 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर विचार नई किया तो एप पर से बैन हटा दिया जाएगा और कोर्ट ने
मीडिया को कहा है कि वो इसका प्रसारण ना करे
और Tik Tok एप मालिकाना हक वाली कंपनी ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष की बिना गैरमौजूदगी में Tik Tok एप बैन का फैसला सुनाया था इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दी थी।
3 अप्रैल को हाई कोर्ट ने टिक टॉक एप पर अश्लील तथा आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।टिकटॉक ऐप को लेकर उठ रहे विवाद को लेकर गूगल ने भारत मे Tik Tok डाउन्लोड पर प्रतिबंध लगा दिया था।
Google ने भी किया था Tik Tok को ब्लॉक
Tik Tok ऐप को लेकर उठ रहे विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने Tik Tok ऐप पर प्रतिबंधन लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद गूगल ने भारत में टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा दिया था। टेक्नालॉजी मिनिस्ट्री के अनुसार, केंद्र सरकार ने Google Play Store और Apple Store को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए कहा था। टिकटॉक एपल स्टोर पर तो अब भी उपलब्ध है, लेकिन गूगल के स्टोर से जल्द ही गायब हो जाएगा।
पर अब Tik Tok ऐप पर से बैन हटा दिया गया हे अब इसे यूजर पहले की तरह इसे डाउन्लोड करके यूज कर सकते है
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